यदि आप आवंटित +2 विद्यालय / महाविद्यालय एवं संकाय से संतुष्ट नहीं है और दूसरा +2 विद्यालय / महाविद्यालय एवं संकाय चुनना चाहते है तो आप स्लाइड उप विकल्प चुन सकते हैं किन्तु आपके के लिये आवश्यक है कि जिस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन के लिये आपका नाम चुका है, तो वे उस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन कराने के पश्चात हीं स्लाइड अप (Slide up) आपके लिए मान्य होगा |
इस प्रथम चयन सूची (First Selection List) में आवंटित +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन लेने के बाद ही आप द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने के बाद मेधा क्रम के आधार पर वे उस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये आपने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है, जिसे स्लाइड अप प्रक्रिया कहते है |
स्लाइड अप प्रक्रिया-प्रथम संशोधित चयन सूची में चयनित आवेदक के लिये आवश्यक है कि जिस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन के लिये उनका नाम आ चूका है, तो वे उस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन करा ले | ऐसा होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने पर वे उस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है |
अगर किसी आवेदक को निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिये चुना जाता है , तो वे उस म+2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा लें, ताकि उनके मामले को चयन प्रक्रिया के दौरान स्लाइड-अप का उपयोग किया जा सके और उस पर विचार किया जा सके |
आवेदक विशेष ध्यान दें
आवेदक इस बात पर अवश्य ध्यान दे की अगर स्लाइड अप प्रक्रिया चुनने के पश्चात अगर आवेदक का नाम उनके आवेदन पत्र में नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची के अनुसार किसी भी उच्च प्राथमिकता वाले +2 विद्यालय / महाविद्यालय एवं संकाय में होता है तो उन्हें स्लाइड अप प्रक्रिया के पश्चात नए +2 विद्यालय / महाविद्यालय एवं संकाय में नामांकन अवश्य लेना होगा जिसमे उनका चयन होगा |
आवेदक ने पूर्व में जिस +2 विद्यालय / महाविद्यालय में नामांकन लिया है एवं स्लाइड अप प्रक्रिया के पश्चात उनका चयन किसी उच्च प्राथमिकता वाले वो+2 विद्यालय / महाविद्यालय /संकाय में हो जाता है तो पूर्व में किया गया नामांकन स्वत: रद्द हो जाएगा !अगर आवेदक स्लाइड अप अगर ऐसे आवेदक प्रथम सूची में आवंटित +2 विद्यालय / महाविद्यालय में चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते है तो स्लाइडिंग अप के जरिये उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें दूसरी या तीसरी सूची में भी कोई +2 विद्यालय / महाविद्यालय संकाय आवंटित नहीं किया जायेगा, अर्थात उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा |
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