18 मार्च 2025 को जिलाधिकारी महोदय श्रीमती अभिलाषा शर्मा भाoप्रoसेo ने बताया कि निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत नए आवेदनों की प्राप्ति एवं त्रुटि के संदर्भ में जमुई जिला अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालय में दिनांक 19 मार्च से 28 मार्च 2025 तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा
उक्त शिविर में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नए पत्र लागू को से आवेदन प्राप्त कर उसे योजना के तहत अच्छादित किया जाएगा l पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान से संबंधित प्राप्त शिकायतों ( खाता बंद होने, पेंशन लंबित होने,नाम में भिन्नता होने इत्यादि) को प्राप्त करना एवं नियमानुसार उसका निष्पादन किया जाएगा
लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं बिहार राज्य निःशक़्तता पेंशन योजना के वैसे पेंशनधारी जो बीपीएल परिवार अंतर्गत आते हैं, उनका बीपीएल से संबंधित सूचना प्राप्त कर पोर्टल पर अपडेट करने की कार्रवाई की जाएगी l शिविर में उपस्थित होने वाले सभी पेंशनधारियों से उनका मोबाइल संख्या प्राप्त कर पोर्टल पर अपडेट की कार्रवाई की जाएगी l पेंशनधारियों की मृत्यु से संबंधित सूचना को अपडेट करते हुए पेंशन बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना यानी तीनों मृत्यु अनुदान योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले लाभुक से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना से आच्छादित करना एवं योजनाओं के लाभुकों को शिकायत निवारण करने का निर्देश दिया गया l इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जिनका बैंक खाता आधार सीडेड नहीं है, वैसे लाभुकों को आधार सिडिंग हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया
जिलाधिकारी महोदया ने बताया कि शिविर के सफल आयोजन हेतु जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों के साथ बैठक कर कार्य योजना से अवगत कराने का निर्देश दिया गया
उस दौरान शिविर में उपस्थित होने वाले आवेदकों अथवा पेंशन धारी को बैंक खाता पुस्तिका, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल एवं अन्य दस्तावेज की छाया प्रति के साथ उपस्थित होने हेतु संसुचित किए जाने का निर्देश दिया गया
जिलाधिकारी महोदय ने शिविर में धूप से बचाव पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया l तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित थाना से संबंध में स्थापित कर पुरुष अथवा महिला पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति किए जाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया
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