मुजफ्फरपुर में दो लाख से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) निलंबित होने का खतरा मंडरा रहा है। अब इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक परिवहन विभाग में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, उन पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। जिला परिवहन कार्यालय उन वाहनों की सूची तैयार कर रहा है, जिनके मालिकों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है।
यह सूची दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) कुमार सतेंद्र यादव के अनुसार, वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 31 मार्च तक की समयसीमा दी गई है। विभाग ने घोषणा की है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी। प्रभावी संचार सुनिश्चित करने और वाहन मालिकों को उनके वाहनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कराने के लिए अब आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
फिलहाल, बार-बार सूचना और चेतावनी के बावजूद जिले में दो लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। नतीजतन, परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने समेत कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। वाहन स्वामियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवहन विभाग एक क्यूआर कोड जारी करेगा, जिससे वाहन स्वामियों को आसानी से अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वाहन स्वामी अपने आरसी रिकॉर्ड में अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे।
इस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड वाले फ्लेक्स बैनर लगाए गए हैं। वाहन स्वामी आसानी से क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के चरण: विभाग द्वारा दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें या ड्रॉप-डाउन मेनू से संबंधित आरटीओ का चयन करें।
सत्यापन चेकबॉक्स को चेक करें और ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें। आधार-आधारित मोबाइल नंबर अपडेट के लिए विकल्प चुनें। वाहन का पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। वाहन की आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट या सही करने के लिए जानकारी सबमिट करें। बार-बार उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी
इसी संबंध में पटना में जिला परिवहन कार्यालय ने 2,500 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिन पर यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दस बार से अधिक जुर्माना लगाया गया है। इन वाहन मालिकों से पूछा गया है कि बार-बार उल्लंघन के कारण उनके ड्राइविंग लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिए जाएं।
जिला परिवहन अधिकारी उपेंद्र कुमार पाल के अनुसार, यातायात पुलिस ने बार-बार जुर्माना लगाए जाने वाले वाहन मालिकों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की थी। विभाग ने उन व्यक्तियों के नाम और पते की पहचान की है, जिन्होंने कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, और उन्हें नोटिस भेजा गया है। इन व्यक्तियों को जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। यदि वे अपना पक्ष रखने में विफल रहते हैं, तो विभाग उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करेगा।
यह भी पाया गया है कि कुछ वाहन मालिकों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है। महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट न करना एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। यदि कोई वाहन मालिक नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना विवरण अपडेट नहीं किया है, और उनका लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
लाइसेंस रद्द होने से बचने के लिए जुर्माना भरें
परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों से आग्रह किया है, जिन पर कई बार जुर्माना लगाया गया है कि वे अपने लाइसेंस रद्द होने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना जुर्माना भर दें। जिला परिवहन कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जा रही है कि वे आगे की कार्रवाई से बचने के लिए अपनी बकाया जुर्माना राशि का भुगतान करें। विभाग बार-बार उल्लंघन के कारणों की भी जांच कर रहा है और इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उन कारणों को लाइसेंस की वैधता के संबंध में अंतिम निर्णय में शामिल किया जा सकता है।
अभी तक किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, लेकिन विभाग उन लोगों पर कड़ी नजर रख रहा है जो बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। डीटीओ ने इस बात पर जोर दिया कि वाहन मालिकों को परिवहन विभाग से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहिए।
मोबाइल नंबर अपडेट न करने के परिणाम
जिले में 10,000 से अधिक वाहन मालिकों ने अभी भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इन व्यक्तियों को अपने वाहनों या लाइसेंस के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। संपर्क जानकारी अपडेट न होने की स्थिति में परिवहन विभाग ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने सहित कार्रवाई कर सकता है।
वाहन मालिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे संभावित जटिलताओं से बचने के लिए अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। नियमों का पालन न करने पर वाहन को निलंबित किया जा सकता है।
वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की संभावना नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है।
संक्षेप में, मुजफ्फरपुर और पटना जिलों के वाहन मालिकों को परिवहन विभाग के साथ अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल उन्हें अपने आरसी के निलंबन से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि उन्हें अधिकारियों से महत्वपूर्ण अपडेट और नोटिस प्राप्त होंगे। जिन लोगों पर कई बार जुर्माना लगाया गया है, उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने जुर्माने का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।
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