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डीजे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हास्य व्यंग्य के तौर पर ऐसे समझे।

डीजे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हास्य व्यंग्य के तौर पर ऐसे समझे।
सुप्रीम कोर्ट ने डीजे प्रतिबंध के लिए फरमान जारी किया,फरमान में कहा गया डीजे साउंड जो बजता है बड़े बड़े ट्रकों में वो 250 डीसीबल तक साउंड निकालता है,140 डीसीबल से ऊपर जो भी बजेगा उसपर पूरी तरह रोक है।
आदेश मिलने पर राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी को कहा 120 डी .बी DGP ने DIG को आदेश दिया 110 डीसीबल से ज्यादा तेज आवाज में जो डीजे बजेगा उसको जप्त करना है।
DIG ने S. P को आदेश दिया 100 डीसीबल से ज्यादा किसी हाल में नहीं बजे, S. P ने SDPO को आदेश दिया 90 डीसीबल से तेज बजा तो जप्त करो,SDPO ने DSP को आदेश दिया 80 डीसीबल से ज्यादा किसी हाल में नही बजे , DSP ने सर्किल इंस्पेक्टर को आदेश दिया 70 डीसीबल से ज्यादा नही बजना चाहिए,सर्किल इंस्पेक्टर ने थाना प्रभारी से कहा 60 से ज्यादा नही ,थाना प्रभारी छोटा बाबू को कहा 50 डीसीबल से ज्यादा किसी हाल में अपने एरिया में नही बजना चाहिए कोर्ट का आदेश है।
अब छोटा बाबू की बारी थी निकल गए पेट्रोलिंग में जहां-जहाँ उसे साउंड बॉक्स नजर आया लगे धड़ा धड़ पकड़ने चाहे बाजा बज रहा हो या बंद उससे कोई लेना देना नही है ,बॉक्स गाड़ी पर लोड दिखा माने डीजे ही है चालान काट लेना है 10-50 हजार का। हंसी की बात यह कि साउंड मीटर किसी के पास नही जिससे नाप सके।

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