जमुई में हीटवेव का असर: दोपहर 12:30 के बाद स्कूल संचालन पर रोक
भीषण गर्मी और लू से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जमुई जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी नवीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई दोपहर 12:30 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकारी विद्यालयों में पहले से ही समय-सारणी के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी लगभग 12:20 बजे हो जाती है, इसलिए वहां इस आदेश का विशेष असर नहीं पड़ेगा।
जिलाधिकारी के अनुसार, लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
पिछले एक सप्ताह से जमुई में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और सुबह 11 बजे के बाद ही लू चलने लगती है। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अभिभावकों द्वारा भी स्कूल के समय में बदलाव की मांग की जा रही थी।
इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन के इस फैसले का अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे बच्चों को दोपहर की तेज धूप में घर लौटने से राहत मिलेगी और उनकी सेहत सुरक्षित रहेगी। कई अभिभावकों ने यह भी सुझाव दिया है कि इस व्यवस्था को पूरी गर्मी के दौरान जारी रखा जाए।













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